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    एअर इंडिया प्लेन क्रैश, मृतकों के परिवार के सामने शर्त:एयरलाइन बोली- ₹25 लाख लेकर सेटलमेंट करो; ब्रिटिश अखबार का दावा- केस छोड़ने का ऑफर दिया

    1 day ago

    एअर इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 260 लोगों के परिजनों को अंतिम मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, एयरलाइन ने पीड़ित परिवारों के सामने एक शर्त रखी है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, एअर इंडिया ने कहा कि जो परिवार अंतिम मुआवजा स्वीकार करेंगे, उन्हें वादा करना होगा कि वे भविष्य में एअर इंडिया, विमान निर्माता और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कोई दावा नहीं करेंगे। सूत्रों के अनुसार, एयरलाइन अंतिम मुआवजे के तौर पर ₹25 लाख तक देगी। हालांकि, कानूनी प्रावधानों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अंतिम मुआवजे की राशि हर परिवार के लिए अलग-अलग होगी। अगर अंतिम मुआवजा ₹25 लाख से कम हुआ, जो ₹10 लाख और दिए जाएंगे। इसके अलावा हर परिवार को AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ की एक्स-ग्रेशिया अलग से दी जा रही है। जब किसी परिवार के लिए अंतिम मुआवजे की राशि तय हो जाएगी, तो संबंधित परिवार को ‘डिस्चार्ज एंड इंडेम्निटी’ फॉर्म पर साइन करने होंगे। इसके तहत वे स्वीकार करेंगे कि अब भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे। एयरलाइन का बयान सामने आने से पहले लंदन के अखबार ‘द इंडिपेंडेंट' की एअर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई थी। इसमें दावा किया गया था कि एअर इंडिया ने पीड़ित परिवार को केस करने का अधिकार छोड़ने का ऑफिर दिया है। लीगल टीम ने किया विरोध एअर इंडिया के इस प्रस्ताव का 130 पीड़ितों के परिवारों की लीगल टीम ने विरोध किया है। उसका कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई है। जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। ऐसे में केस का अधिकार छोड़ने को कहना अनुचित है। कुछ घायल परिवारों का इलाज भी अभी जारी है। इस मामले में एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहे हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती अं​तरिम राशि देने के बाद हमने यह तय किया है कि हर परिवार को दी जाने वाली आखिरी रकम सही और कानून के हिसाब से हो। सुप्रीम कोर्ट ने AAIB से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को केंद्र से विमान हादसे की जांच के ‘प्रोसिजरल प्रोटोकॉल’ की रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने बताया कि एएआईबी की जांच अंतिम चरण में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने एनजीओ सेफ्टी मैटर्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गंभीर एक्सीडेंट के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जरूरत होती है, न एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) की जांच की। इस पर बेंच ने कहा कि AAIB की जांच का नतीजा देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जरूरत होगी या नहीं। इस पर भूषण ने कहा कि 8 हजार से ज्यादा पायलट कह रहे हैं कि बोइंग 787 सेफ नहीं है और इसे ग्राउंड कर देना चाहिए। AAIB जांच टीम में 5 सदस्य डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से हैं। इस पर केंद्र और DGCA की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रशांत भूषण को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका खुद भूषण की अगुआई में कमेटी बनाना है।’ अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। अब पढ़िए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा था। फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर (625 फीट) की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया कि विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 बजे रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल (इमरजेंसी मैसेज) भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। DGCA के अनुसार, विमान में दो पायलट और 10 केबिन क्रू सहित कुल 242 लोग सवार थे। पायलट के पास 8,200 घंटे और को-पायलट के पास 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। ----------- ये खबर भी पढ़ें… अहमदाबाद प्लेन क्रैश- विमान में पहले से खराबी थी: अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंका अमेरिका स्थित फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी (FAS) ने दावा किया है कि अहमदाबाद में क्रैश एअर इंडिया के विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने से एक के बाद एक कई सिस्टम बंद हुए। हो सकता है कि यही हादसे की वजह बना हो। विमान टेकऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में गिर गया था। पूरी खबर पढ़ें…
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