Search

    Language Settings
    Select Website Language

    रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड:पहले 4 घंटे का नियम था; ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे

    4 days ago

    भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम बदल दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी ट्रेन शाम 6 बजे है, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करनी होगी, तभी रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था और तब 50% रिफंड मिलता था। अब समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, लेकिन 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। इसके अलावा, अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। 1 अप्रैल से अलग-अलग फैज में नए नियम लागू होंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि एजेंट और दलाल टिकटों की जमाखोरी न कर सकें। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग फेज में लागू होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलालों के पैटर्न को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। दलाल अक्सर एक्स्ट्रा टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर ट्रेन छूटने से ठीक पहले कैंसिल कर रिफंड ले लेते थे। रिफंड के नियमों को सख्त करने से दलालों द्वारा टिकटों की 'कॉर्नरिंग' (टिकट दबाकर रखना) कम होगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे स्टेशन रेल मंत्रालय ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यात्री ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ चार्ट तैयार होने से पहले तक ही मिलती थी। यह नियम उन बड़े शहरों में बहुत मददगार साबित होगा जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, यात्री अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे। यात्री IRCTC की वेबसाइट, एप या रेलवे काउंटर के जरिए अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। हालांकि एक बार बोर्डिंग पॉइंट बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर पूरा रिफंड मिलेगा रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में रिफंड के पुराने नियम जारी रहेंगे। अगर ट्रेन पूरी तरह कैंसिल हो जाती है या अपने तय समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है, तो यात्री TDR फाइल करके पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर चार्ट बनने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग में रह जाता है, तो वह ऑटोमैटिक कैंसिल हो जाएगा और पूरा पैसा वापस मिलेगा। ----------------------- रेलवे से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… आज से बिना आधार सुबह 8-12 रेल टिकट बुकिंग नहीं: नियम रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू; 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग आज यानी, 29 दिसंबर से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। रेलवे इस नियम को तीन फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज आज से लागू हो चुका है। वहीं दूसरे फेज में 5 जनवरी से और तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। पूरी खबर पढ़ें…
    Click here to Read More
    Previous Article
    रंधावा को अंतिम विदाई, थोड़ी देर में संस्कार:लाल पगड़ी पहनाई, पत्नी एक टक देखती रही; लालजीत भुल्लर का विभाग हरपाल चीमा को दिया
    Next Article
    RCB Break Silence On Josh Hazlewood’s IPL 2026 Availability

    Related व्यापार Updates:

    Are you sure? You want to delete this comment..! Remove Cancel

    Comments (0)

      Leave a comment